GST एक एकीकृत कर है तो वस्तुओ और सेवाओ दोनो पर लगेगा | GST लागु होने से पूरा देश, एकीकृत बाजार में बदल जाएगा | और ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर जिसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर , वैट, मनोरंजन , विसलिता, लोटरी टैक्स आदि GST में समाहित हो जाएगे |
GST लागु होने के बाद इनका अलग – अलग भुगतान नही करना होगा | वस्तु और सेवा (Goods and Service Tax) कर एक अप्रत्यक्ष ( Indirect Tax) कर है | और GST लागू होने के बाद पुरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर देना होगा |
प्रत्यक्ष कर ( Direct Tax):——
प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसे व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है , या फिर जो कर सीधा व्यक्ति से लिया जाता है | ऐसे कर को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है | प्रत्यक्ष कर के कुछ उदाहरण है जैसे की आय कर, व्यवसाय कर , धन कर, संपति कर, निगम कर, भू-राजस्व कर, पूंजी लाभ कर, आदि | ये सभी कर प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते है |
अप्रत्यक्ष कर ( Indirect Tax) :—
अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसका मौद्रिक भार दुसरो पर डाला जाता है या फिर आप कह सकते है कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नही पड़ता जो उसे अदा करता है | अप्रत्यक्ष कर कुछ उदाहरण है जैसे की उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर , बाजार कर, मनोरंजन कर , बिक्री कर आदि ये सब कर अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आते है |